हेल्मेट न्यूज टुडे
अगर आपके पास भी हैं पुराना हेल्मेट तो हो जाये सावधान! बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी से नया नियम जाने....
जी हाँ अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो यह ख़बर आप ही के लिए है! आपको पता होगा कि घटिया किस्म का हेल्मेट पहन कर बाइक चलाना अपने जीवन को मुश्किल में डालने जैसा है लेकिन अब बिना आई एस आई वाला हेल्मेट बेचने और बनाने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना! अब सरकार ने बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी से हेल्मेट पहनने के लिए नया नियम अनिवार्य कर दिया है जिसको हर बाइक सवार को जानना जरूरी है!
क्या है नया नियम?
तो जानते हैं सरकार के इस नए नियम के बारे में
सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय ने एक नयी अधिसूचना जारी की है जो हेल्मेट बनाने वाली कंपनियों पर 15 जनवरी से लागू होगी अधिसूचना के मुताबिक अब कम्पनियों को नए मानको का पालन करना होगा! मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार अब आई. एस. आई वाले हेल्मेट ही बेचे जायेंगे, साथ ही हेल्मेट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होगा जिसमें अब से हेल्मेट का वजन 1.2 किलोग्राम रहेगा जो पहले 1.5 किलोग्राम था मतलब हेल्मेट का वजन पहले से कम कर दिया गया है!
क्या है सजा का प्रावधान?
नयी अधिसूचना का पालन ना करने पर 2 साल की सजा के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है नया मानक बाइक चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है! जिससे दुर्घटना की स्थिति में बाइक चालक को सुरक्षा मिल सके
हेल्मेट कम्पनियों ने क्या कहा ?
इस नयी अधिसूचना जारी होने के बाद हेल्मेट बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस नियम से बाइक चालकों की सुरक्षा मजबूत बनेगी
विजय व्यास न्यूज 99 उपसंपादक
अगर आपके पास भी हैं पुराना हेल्मेट तो हो जाये सावधान! बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी से नया नियम जाने....
जी हाँ अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो यह ख़बर आप ही के लिए है! आपको पता होगा कि घटिया किस्म का हेल्मेट पहन कर बाइक चलाना अपने जीवन को मुश्किल में डालने जैसा है लेकिन अब बिना आई एस आई वाला हेल्मेट बेचने और बनाने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना! अब सरकार ने बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए 15 जनवरी से हेल्मेट पहनने के लिए नया नियम अनिवार्य कर दिया है जिसको हर बाइक सवार को जानना जरूरी है!
क्या है नया नियम?
तो जानते हैं सरकार के इस नए नियम के बारे में
सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय ने एक नयी अधिसूचना जारी की है जो हेल्मेट बनाने वाली कंपनियों पर 15 जनवरी से लागू होगी अधिसूचना के मुताबिक अब कम्पनियों को नए मानको का पालन करना होगा! मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार अब आई. एस. आई वाले हेल्मेट ही बेचे जायेंगे, साथ ही हेल्मेट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होगा जिसमें अब से हेल्मेट का वजन 1.2 किलोग्राम रहेगा जो पहले 1.5 किलोग्राम था मतलब हेल्मेट का वजन पहले से कम कर दिया गया है!
क्या है सजा का प्रावधान?
नयी अधिसूचना का पालन ना करने पर 2 साल की सजा के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है नया मानक बाइक चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है! जिससे दुर्घटना की स्थिति में बाइक चालक को सुरक्षा मिल सके
हेल्मेट कम्पनियों ने क्या कहा ?
इस नयी अधिसूचना जारी होने के बाद हेल्मेट बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस नियम से बाइक चालकों की सुरक्षा मजबूत बनेगी
विजय व्यास न्यूज 99 उपसंपादक
No comments:
Post a Comment